भारतीय शस्त्र अधिनियम – 1959.

भारतीय शस्त्र अधिनियम – 1959 भारत की संसद का एक अधिनियम है. यह हथियारों और गोला-बारूद से जुड़े कानून को संशोधित और एकीकृत करता है. इस अधिनियम का मकसद अवैध हथियारों और उनसे होने वाली हिंसा को रोकना है. यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है.

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1A) के तहत, अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित हथियार या गोला-बारूद को धारा 7 के उल्लंघन में हासिल करता है, तो उसे सात से 14 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है.

शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत, कुछ और अपराध और उनकी सज़ाएं :

बंदूक या गोलियां बनाना, प्राप्त करना, बेचना, देना, बदलना, ठीक करना, परीक्षण करना, या बेचने या देने के लिए रखना.

बंदूक की नली को छोटा करना, नकली बंदूक को असली बनाना, या बंदूक का प्रकार बदलना.

भारत में बंदूकें या गोलियां लाना या उन्हें अवैध रूप से देश से बाहर ले जाना.

उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से या जश्न मनाने के लिए गोलीबारी करना

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुताबिक, अगर संदिग्ध को यह जानकारी नहीं है कि उसके पास जीवित गोला-बारूद है, तो आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध लागू नहीं होगा.

अवैध हथियारों के मामले में आरोपी पर आर्म्स एक्ट की धारा (25-1 कक) लगाने से केस सेशन कोर्ट में चलेगा.

ऐसे अपराध में आजीवन कारावास का प्रावधान है, इसलिए इसमें आसानी से ज़मानत नहीं मिलती.

चाकू कानून :

तलवार , माचे , भाले , बोवी चाकू और स्टिलेटो जैसे धारदार हथियारों के लिए शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है. तलवार की छड़ें , खंजर , फेंकने वाले चाकू , संगीन और स्विचब्लेड अवैध हैं. सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो स्टेशनों पर धारदार हथियार ले जाना अवैध है. 9 इंच से अधिक ब्लेड की लंबाई या 2 इंच से अधिक ब्लेड की चौड़ाई वाला कोई भी चाकू ले जाना अवैध माना जाएगा.

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 अधिनियम में उल्लिखित सभी अपराधों के लिए सजा को परिभाषित करती है.

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 5 और 11 के तहत, यदि कोई निर्माता भारत के अंदर और बाहर हथियार और गोला-बारूद बेचता है, स्थानांतरित करता है, परिवर्तित करता है, परीक्षण करता है, मरम्मत करता है, बैरल को छोटा करता है, परिवहन करता है, तो उसे आजीवन कारावास या कम से कम 7 वर्ष कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा.

जिस किसी के पास प्रतिबंधित हथियार और गोला-बारूद है, वह अधिनियम की धारा 11 का उल्लंघन करता है, तो उसे कम से कम 7 साल की कैद होगी या कैद 14 साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है.

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, जो कोई भी बल प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बल से आग्नेयास्त्र लेगा, उसे कम से कम दस साल की कैद होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना देना होगा.

हथियार और गोला-बारूद का निर्माता या डीलर होने के नाते, यदि कोई व्यक्ति रिकॉर्ड बनाए रखने में विफल रहता है या झूठी एंट्रीज करता है, उपरोक्त अधिनियम की धारा 44 का उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम दो साल की कैद होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जाएगा या जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा.

1959 से अब तक इस अधिनियम में कई बदलाव हुए हैं, सबसे हालिया बदलाव 2010 में शस्त्र अधिनियम में संशोधन के ज़रिए हुआ. इस अधिनियम के हिस्से के रूप में एयर गन को शामिल करने को लेकर भी विवाद था जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. ( समाप्त )

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