मोटर वाहन अधिनियम 2021 संशोधन

सड़क दुर्घटना में हर साल कई लोगो की मौत हो जाती है. बढ़ती दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारत सरकार ने देश के पुराने मोटर वाहन अधिनियम में कई बदलाव किए हैं. अब लोगों को इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माना देना होगा.

मोटर वाहन अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम संशोधन को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था. नितिन गडकरी ने संशोधनों को नौ अगस्त साल 2016 को सदन के सदस्यों के सामने पेश किया था. जिसे लोकसभा में 4 अप्रैल, 2017 में पारित कर दिया गया था.

नया ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करते समय अपने आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी होगा. आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने से देश में जो नकली लाइसेंस की समस्या है, उसे रोका जा सकेगा.

वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की बात करें, तो इस अधिनियम में 223 धाराएं मौजूद हैं. लोकसभा में पेश किए गए संशोधन के जरिए इसके 68 अनुभागों में बदलाव किया गया है. वहीं अध्याय 10 को हटा दिया गया है. जबकि अध्याय 11 में नए प्रावधानों को जोड़ा गया है.

महत्वपूर्ण प्रावधान तीसरे पक्ष के बीमा दावों और निपटाने की प्रक्रिया को (सेटलमेंट) सरल बनाया गया है.

इस संशोधन में यातायात के नियमों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, वो हिट एंड रन के मामले में किया गया है. जहां पहले हिट एंड रन मामले में मुआवजा राशि 25000 रुपए की थी, उसे अब 2 लाख कर दिया गया है. इतना ही नहीं अगर किसी व्यक्ति की मौत इसमें हो जाती है, तो उसको 10 लाख का मुआवाजा दिया जाएगा. इस तरह देश की यातायात की समस्या का समाधान आसानी से निकला जा सकता है.

जुर्माना राशि में कितनी बढ़ोतरी की गई है इसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है, जो कि इस प्रकार है….

तीन साल की सजा–

वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है, तो उस गाड़ी के मालिक पर कार्यवाही की जाएगी. वहीं अगर नाबालिग के कारण अगर कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो गाड़ी के मालिक या नाबालिग के माता-पिता पर 25,000 हजार का जुर्माना लगेगा और उन्हें तीन साल की सजा हो सकती है. वहीं 25 वर्ष का होने पर ही उस नाबालिग को ड्राइविंग

लायसेंस मिलेगा.

कोई भी शख्स ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंसता है तो उसके खिलाफ एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई होती है. आपका वाहन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया जाता है.

सामान्य जुर्माना :

पहले : 100 अब : 500

सड़क विनियमन उल्लंघन का जुर्माना : पहले : 100 अब : 500

अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना : पहले : 500 अब : 2,000.

नशे में गाड़ी चलाने पर जुर्माना : पहले : 2000. अब : 10000.

खतरनाक ड्राइविंग : पहले : 1,000 अब 5,000 तक

हेलमेट न लगाने पर जुर्माना : पहले : 100. अब : 1000.

इसके अलावा आपके के लाइसेंस को तीन महीने के लिए रद्द करने का भी प्रवाधान किया गया है.

लाल बत्ती तोड़ने पर भी जुर्माना : पहले : 100 अब : 1000

सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना : पहले : 100 अब : 1000

गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करते पकडे जाने पर लगने वाला जुर्माना :

पहले : 1000 अब : 5000 साथ ही आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

आपातकालीन वाहनों को मार्ग न देना : पहले : —– अब : 10000

यात्रियों की ओवरलोडिंग पर जुर्माना: पहले : 100 अब : 2000.

और आपका लाइसेंस भी तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा.

बीना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर : पहले : 500. अब : 5000

तेज गति जुर्माना : पहले : 400 अब : 1000.

मोटर वाहन अधिनियम जुर्माना सूची :

बिना परमिट के वाहन चलाना : पहले : 5,000 तक अब :10,000 तक

सीट बेल्ट न लगाना : पहले : 100 अब : 1,000

दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग : पहले 100 अब 2,000

और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता.

( समाप्त )

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