रेल यात्रामे खास प्रतिबंधित वस्‍तुएं.

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आपमेंसे सभी ने ट्रैन में यात्रा तो अवश्य की होंगी. लोकल ट्रैन यात्रा की बात करें तो मासिक पास पर 10 किलो और डेली टिकट पर हम 35 कीलो का वजन साथ में ले जा सकते है. वैसे रेलवे नियम के मुताबिक, किसी भी ट्रेन में यात्री अधिकतम 40 से 70 किलो का सामान लेकर ही सफर कर सकते है. अगर इससे ज्यादा सामान लेकर सफर करता है तो जुर्माना लगाया जाता है. टिकट के आधार पर सामान ले जाने की छूट है, जैसे स्लीपर टिकट पर 40 किलो सामान लेकर सफर किया जा सकता है. वहीं एसी टिकट पर हमें 70 किलो सामान साथ ले जानेकी छूट है.

भारतीय रेलवे ने कुछ ” सामान ” ट्रेन में ले जाने पर पाबंदी लगा रखी है. इसीलिए ट्रेन में आप अपनी मर्जी से कोई भी सामान नहीं ले जा सकते.

भारतीय ट्रेन सेवा यातायात का एक प्रमुख और पसंदीदा साधन है. भारतीय रेलवे करीब 13,000 ट्रेनों का संचालन करती है. ऑस्‍ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोग रोजाना भारतीय ट्रेनों में सफर करते हैं. ट्रैनमें सफर कर रहे लोग अपने साथ सामान भी लेकर चलते हैं. लेकिन क्‍या आपको पता है? कि आप ट्रेन के डिब्‍बे में अपने साथ जो मर्जी आए, वो सामान नहीं ले जा सकते.

अगर किसी यात्री के साथ मरीज भी सफर कर रहे हैं, तो मरीज की जरूरत वाले मेडिकल सामानों के लिए भी रेलवे के अलग नियम हैं. इस नियम के मुताबिक, डॉक्टर की सलाह पर यात्री अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टैंड लेकर जा सकते हैं.

यात्री शुल्क देने के बावजूद भी अपने साथ केवल 100 किलोग्राम तक ही सामाने ले जा सकते हैं.

इसलिए अगर आप भी रेल यात्रा पर जाते समय यदि बिना सोचे समझे ही सामान पैक करते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं. दरअसल, रेलवे ने बहुत सी ऐसी चीजों को ट्रेन में ले जाना पर प्रतिबंधित कर रखा है, जिनसे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. अगर कोई यात्री ट्रेन में प्रतिबंधित वस्‍तुओं के साथ यात्रा करते पकड़ा जाता है, तो उसे जुर्माना या जेल हो सकती है.

भारतीय रेलवे ने ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए कुछ चीजों को ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित किया है. ये ऐसी ज्वलनशील वस्‍तुएं हैं, जिनसे ट्रेन में आग लगने, ट्रेन के गंदा होने, यात्रियों को असुविधा होने और ऐसी स्फोटक खतरनाक चीजें जिससे ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्‍त होने का खतरा रहता हो. इन वस्‍तुओं को न तो यात्री कोच में अपने साथ ले जा सकते हैं और न ही लगेज वैन के अंदर इनको रखा जा सकता है.

प्रतिबंधित वस्तुओमे रेल यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने वाले तेल, ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है, ऐसी चीज साथ मे ले जाने की मनाही है.

रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. यदि कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं में कोई भी वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर चलता है तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है.

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